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2. अर्थव्यवस्था (Economy)GS314 October 2026

NPCI ने ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतानों पर 0.4% व्यापारी शुल्क दीपावली तक टाला

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ख़बर

नई दिल्ली। नया क्या है: मंगलवार को NPCI ने कहा कि उसकी UPI एवं सेवा संचालन समिति ने “त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए” तय किया है कि चुनिंदा व्यक्ति-से-व्यापारी UPI भुगतानों पर व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate, MDR, यानी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर व्यापारी के बैंक द्वारा लिया जाने वाला शुल्क) “दीपावली के तुरंत बाद” लागू होगी, जिसकी तारीख़ बाद में अधिसूचित होगी, 15 अक्टूबर से नहीं। सरकारी सूत्रों ने द हिंदू को बताया कि व्यापारियों की अपील के बाद यह निर्णय प्रधानमंत्री कार्यालय में लिया गया; कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 30 सितंबर को वित्त मंत्री से भेंट की थी। ₹2,000 से अधिक के भुगतान व्यक्ति-से-व्यापारी भुगतानों के मूल्य का लगभग दो-तिहाई हैं (द इंडियन एक्सप्रेस)। सर्वोच्च न्यायालय ने NPCI, केंद्र और RBI से अक्टूबर के अंत तक हलफ़नामे दाख़िल करने को कहा है।

प्रीलिम्स तथ्य

  • BHIM-UPI और RuPay डेबिट कार्ड भुगतानों पर MDR 1 जनवरी 2020 से शून्य है, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) की धारा 10A तथा आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) की धारा 269SU के अंतर्गत है।
  • NPCI (2008), RBI और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks’ Association) की पहल है, और कंपनी अधिनियम (Companies Act) के तहत एक गैर-लाभकारी धारा 8 कंपनी है।
  • RBI भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत भुगतान प्रणालियों का विनियमन करता है।